धार्मिक स्थल और मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें और बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बंद कराने का यूपी सरकार ने फैसला किया है। यूपी सरकार ने धार्मिक स्थल और मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बंद कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही रामनवमी के दिन इस बार बूचड़खाने व मांस की दुकानें बंद रहेंगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। शासनादेश को सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, नगर आयुक्तों और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भेजते हुए इसे तुरंत अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। इसमें वर्ष 2014 और 2017 के आदेशों का भी हवाला दिया गया है, जिनका उद्देश्य अवैध पशु वध को रोकना है। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति बूचड़खानों का निरीक्षण करेगी, दैनिक पशु वध पर आंकड़े एकत्र करेगी और उल्लंघनों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। समिति द्वारा यह भी देखा जाएगा कि पशुवधशालाओं में रोजाना कितने वध किए जा रहे हैं। पशुओं का वध विधि रूप से स्थापित पशुवधशालाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर नहीं होने दिया जाएगा। इससे शांति व्यस्था के भंग होने की संभावना बनी रहती है। समिति द्वारा यह भी देखा जाएगा कि मांस की बिक्री मानक और तय स्थान पर ही हो। सभी पशु वधशालाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। यांत्रिक पशुवधशालाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
