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हरियाणा सरकार ने पर्यूषण पर्व के दौरान मांस बिक्री पर अपील की

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में स्थित बूचड़खानों से अनुरोध किया है कि वे जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार पर्यूषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री बंद करें। इस वर्ष पर्यूषण पर्व 20 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा। सरकार की ओर से नगर निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी बूचड़खानों से अपील करें कि वे इस अवधि में शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की ओर ध्यान दें। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा सभी जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सभी बूचड़खानों से 20 से 28 अगस्त तक मांस की बिक्री न करने की अपील की जाए। यह कदम जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और पर्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस पर पहले मुंबई हाई कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिसमें जैन समुदाय ने अपने पर्व के दौरान 10 दिनों तक बूचड़खानों को बंद करने की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि कानून के तहत उन्हें इस प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त है। कोर्ट ने केवल दो दिनों तक बूचड़खानों को बंद करने की अनुमति दी थी। पर्यूषण पर्व जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक चिंतन, आत्म-शुद्धि, क्षमा और तपस्या का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान जैन धर्मावलंबी उपवास, ध्यान, आत्म-चिंतन और पिछले किए गए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हरियाणा सरकार की यह अपील इस पर्व के महत्व और जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से की गई है।

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